डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर ठगी, एक आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

दुर्ग। जिले मे घटित आनलाईन ठगी एवं साईबर अपराध के लंबित प्रकरणो के त्वरित निराकरण एवं फरार आरोपियों को पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार कर लंबित प्रकरणो के निराकरण करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री विजय अग्रवाल (भापुसे.) के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश पर थाना भिलाई नगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही किया गया |

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प्रार्थी इंद्रप्रकाश कश्यप पिता ईश्वरी प्रसाद कश्यप उम्र 51 साल 178 सी रुआबाँधा सेक्टर भिलाई नगर द्वारा दिनांक 16.11.2024 को थाना भिलाई नगर उपस्थित आक एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जिसमे मोबाईल नंबर 9783623063 के धारक द्वारा खुद को टी.आर.ए.आई (ट्राई) से काल कर रहा हूं आपके आधार कार्ड से क्राईम हुआ है कहकर कुल 49,01,196/- रुपये जमा करवाकर ठगी करने के संबंध मे पस्तुत शिकायत पत्र पर थाना भिलाई नगर मे अपराध क्र. 469/2024 धारा 318(4) बीएनएस. कायम कर विवेचना मे लिया जाकर प्रकरण के 04 आरोपीगणो को पुर्व मे अलग अलग स्थानो से गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है एवं अपराध मे संलिप्त प्रत्येक आरोपीगणो के संबंध मे जानकारी लिया जाकर विधिवत कार्यवाही किया जा रहा है।

अन्य आरोपियों की पतासाजी क्रम मे आरोपी भरत कुमार मेनारिया पिता चुन्नीलाल मेनारिया उम्र 30 साल साकिन ग्राम बांसड़ा थाना खेरोदा तह. वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर तकरीबन 07 माह पुर्व पुणे निवासी सद्दाम मुल्ला द्वारा औरंगाबाद के निवासी बापु श्रीधर भराड नाम के व्यक्ति का आईसीआईसीआई. बैंक का खाता , इंटरनेट बैंकिग का युजर आईडी. पासवर्ड तथा बैंक मे रजिस्टर्ड सिम कार्ड तथा जिस मोबाइल में सिम कार्ड को चेक किया गया था वह वाला मोबाईल फोन को देना बताया । जिस पर आरोपी भरत कुमार मेनारिया की प्रकरण मे संलिप्तता पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है|

नाम आरोपी :- भरत कुमार मेनारिया पिता चुन्नीलाल मेनारिया उम्र 30 साल साकिन ग्राम बांसड़ा थाना खेरोदा तह. वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान

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