रायपुर के 7 बार/क्लब/पब के लाइसेंस निलंबित
आबकारी अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने की कार्रवाई

रायपुर। राजधानी रायपुर में संचालित सात बार और क्लबों के लाइसेंस को तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। यह निलंबन आदेश 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के लिए प्रभावी रहेगा।

राजधानी के 07 बार/क्लब/पब- एफएल-2 (ए) रेस्टोरेट बार हाईपर क्लब, सिमंस बार, एफएल-4 (ए) व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब), एफएल-3 होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर) और होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी के लायसेंस तीन दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि पुलिस विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, ये सभी प्रतिष्ठान निर्धारित समय रात 12 बजे के बाद भी खुले पाए गए, जो कि होटल बार अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न केवल लायसेंस शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया गया, बल्कि नियमों व शर्ताें के उल्लंघन के कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हुई है। साथ ही उन्हें इस संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु संबंधित संचालकों का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।
इस परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन बारों की अनुज्ञप्ति तीन दिवसों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही संबंधित बार/क्लब/पब के संचालकों को भविष्य के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि यदि आगे कोई भी नियम उल्लंघन पाया गया, तो लाइसेंस को पूर्ण रूप से निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा। निलंबन अवधि का संपूर्ण राजस्व लायसेंसी द्वारा देय होगा तथा लायसेंस निलंबन के लिए किसी प्रकार के प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नही होगा।










