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जिले में संचालित सभी निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे तथा अन्य आवासीय इकाइयों का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य

लखन हरवानी : बलौदाबाजार।  राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को सुरक्षित,गुणवत्तापूर्ण और मानक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत जिले में संचालित सभी निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे तथा अन्य आवासीय इकाइयों का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन कराना होगा, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और मानकीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी। संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

vicky Silas

विक्की साइलस – संपादक, छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम विक्की साइलस पिछले 12 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांध्य दैनिक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम के संपादक हैं। वे सरल, तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। उनकी नेतृत्व में “छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम” आम लोगों की आवाज़ को प्राथमिकता देने वाला भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। संपर्क: vicky@chhattisgarhprimetime.com

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