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CG : दो दिन बंद रहेंगे शराब दुकान

CG : मैनपाट क्षेत्र में ‘शुष्क दिवस’ घोषित

CG : अम्बिकापुर। कलेक्टर श्री विलास भोसकर द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैनपाट क्षेत्र के रोपाखार में “शुष्क दिवस“ घोषित किया गया है। यह निर्णय केन्द्र एवं राज्य स्तरीय अति विशिष्ट गणमान्य अतिथियों के आगमन के मद्देनज़र कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

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जारी आदेशानुसार 07 जुलाई 2025 एवं 08 जुलाई 2025 को पूरे दिन और 09 जुलाई 2025 को दोपहर 02ः00 बजे तक रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ.एल.-1 घ घ कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

vicky Silas

विक्की साइलस – संपादक, छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम विक्की साइलस पिछले 12 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांध्य दैनिक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम के संपादक हैं। वे सरल, तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। उनकी नेतृत्व में “छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम” आम लोगों की आवाज़ को प्राथमिकता देने वाला भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। संपर्क: vicky@chhattisgarhprimetime.com

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