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कैट ने आगामी आम बजट हेतु आयकर एवं जीएसटी सरलीकरण हेतु केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को दिया सुझाव 

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, श्री वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी, शंकर बजाज आदि ने संयुक्त रूप से बताया कि आगामी आम बजट हेतु आयकर एवं जीएसटी सरलीकरण हेतु केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को आम बजट हेतु आयकर एवं जीएसटी सरलीकरण से संबंधित सुझाव दिया गया। जो निम्नानुसार है :-

आयकर हेतु सुझाव :-
01. टीडीएस को हटाया जाना चाहिये (धारा 198 क्यु)

02. धारा 263 के तहत आदेश के अनुसार ताजा मूल्यांकन

03. छोटे करदाताओं को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर राहत

04 .धारा 17(2) के अनुदान से संबंधित मुद्दे

05. धारा 139(4) के अंतर्गत विलंबित रिटर्न की समय सीमा/धारा 139 (5) के अंतर्गत संशोधित रिटर्न से संबंधित मुद्दा 06.आईटीआर दाखिल करने के लिए अनिवार्य विलंब शुल्क को यक्तिसंगत बनाने से संबंधित मुद्दा (234एफ)

07.धारा 139(8ए) के तहत अद्यतन रिटर्न से संबंधित मुद्दे

08. प्राथमिक मेल और द्वितीयक मेल दोनों में ई-मेल के माध्यम से नोटिस आदि की सेवा अनिवार्यत

09. धारा 148 – मूल्यांकन को फिर से खोलने के नए प्रावधान

10. अपीलों की प्राथमिकता पर सुनवाई और निपटान

11. अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दे

12. Account Ability of the Assessing Officer

13. आईटीआर की प्रोसेसिंग न होने/प्रोसेस्ड आईटीआर का रिफंड न जारी होने से संबंधित मुद्दे (इन) बड़े रिफंड का मामला

14. खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने

15. वायदा बाजार

16. धारा-56 ;2द्ध

17. टी.डी.एस.

18. नगद लेन देन सीमा

19. आयकर रिटर्न

20. आयकर सर्च एवं सर्वे

21. अन्य प्रावधानों में सुधार हेतु सुझाव

22. धारा- 154 (Rectification of mistake)

23. Interest on refunds 24. ITO ( International Taxation)

 

जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव :-
1. एचएसएन कोड मानकीकरण

2. कम्पोजीशन डीलर टर्नओवर सीमा में वृद्धि

3.जीएसटीआर-3बी में संशोधन की सुविधा

4. वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में सुधार

5. जीएसटीआर-2बी के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य होना, 6. नियम 86बी – इनपुट टैक्स क्रेडिट को 99 प्रतिशत तक सीमित करना

7. प्रारंभिक वर्षों से छूटा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट

8. विलंबित अपील और लंबित रिटर्न के लिए एम्नेस्टी

9. अंतर्राज्यीय माल रोकने की अपील संबंधी समस्या

10. मल्टी-ट्रेडर ट्रक रोकने की समस्या

11. ई-इन्वॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए

12. ई-वे बिल जेनेरेशन प्रतिबंध

13. धारा 149 का क्रियान्वयन – जीएसटी अनुपालन रेटिंग

14. धारा 126 का विस्तार कर धारा 73 को शामिल करना

15. धारा 16(2) खरीददार-विक्रेता भुगतान प्रावधानों को हटाना।

श्री अमर पारवानी ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से निवेदन किया। कि व्यापार एवं उद्योग के हित में जीएसटी सरलीकरण एवं आयकर से संबंधित उपरोक्त सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करनें की कृपा करेगें।

 

vicky Silas

विक्की साइलस – संपादक, छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम विक्की साइलस पिछले 12 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांध्य दैनिक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम के संपादक हैं। वे सरल, तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। उनकी नेतृत्व में “छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम” आम लोगों की आवाज़ को प्राथमिकता देने वाला भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। संपर्क: vicky@chhattisgarhprimetime.com

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