खम्हारडीह हत्याकांड: महीने भर से फरार चार आरोपी दुर्ग से गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में की थी हत्या


रायपुर। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना पुलिस ने एक महीने पहले हुए सुनील राव हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे चार और आरोपियों को जिला दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की रॉड और कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को खदान के पास दलदल में फेंक दिया था। पुलिस ने पहले ही इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मिली जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई 2025 को भवानी नगर निवासी ललित राव ने अपने बेटे सुनील राव की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके बेटे का मोहल्ले के ही राहुल यादव और ओम प्रकाश यादव से पुराना विवाद था। घटना की रात लगभग 9:30 बजे राहुल और ओम प्रकाश ने सुनील को खदान के पास खाली मैदान में घेर लिया और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से रॉड व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आने से सुनील की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले मुख्य आरोपी राहुल यादव और ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में उनके चार अन्य साथी- शिव नारायण यादव, शिवा यादव, तरुण यादव और अरुण यादव भी शामिल थे।
घटना के बाद से ही ये चारों आरोपी फरार चल रहे थे। थाना खम्हारडीह की पुलिस टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी थी। सिविल और थाना पेट्रोलिंग के माध्यम से शहर और शहर के बाहर उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। मंगलवार, 06 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि चारों आरोपी दुर्ग में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने तुरंत दुर्ग पहुंचकर घेराबंदी की और चारों आरोपियों- शिव नारायण यादव उर्फ बडे (22), शिवा यादव उर्फ छोटे (21), तरुण यादव उर्फ नानचून (20), और अरुण यादव उर्फ छोटू (21) को हिरासत में ले लिया।


पूछताछ में चारों ने मिलकर सुनील राव की हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 103(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।







