Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के पांच नवगठित जिलों को मिले नए वाहन पंजीयन कोड


Chhattisgarh News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नवगठित पांच जिलों को विशिष्ट पहचान देते हुए उनके लिए अलग-अलग वाहन पंजीयन कोड (Registration Code) जारी कर दिए हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा 20 मई 2025 को अधिसूचना जारी कर लिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
यह निर्णय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 65 के तहत तथा भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में लिया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने इन जिलों के लिए अलग-अलग कोड निर्धारित कर दिए हैं, जिससे संबंधित जिलों के वाहनों की क्षेत्रीय पहचान सुनिश्चित हो सकेगी और प्रशासनिक कार्यों में भी स्पष्टता व सुविधा मिलेगी।


इन पांच जिलों को मिले नए RTO कोड:
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी – CG-32
- सारंगढ़-बिलाईगढ़ – CG-33
- खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई – CG-34
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर – CG-35
- सक्ति – CG-36
प्रशासनिक कार्यों में आएगी पारदर्शिता
अभी तक इन नवगठित जिलों के वाहन पुराने जिलों के RTO कोड के अंतर्गत पंजीकृत होते थे, जिससे प्रशासनिक भ्रम और तकनीकी जटिलताएं सामने आती थीं। अब इन क्षेत्रों में नए वाहनों की पंजीयन प्रक्रिया इन विशिष्ट कोड्स के माध्यम से होगी, जिससे न केवल पहचान स्पष्ट होगी बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी ट्रैफिक, टैक्सेशन और वाहन निगरानी संबंधी कार्यों में अत्यधिक सुविधा होगी।
राज्यपाल की अनुमति के साथ आदेश लागू
यह आदेश राज्यपाल की अनुमति के पश्चात जारी किया गया है। इस अधिसूचना पर परिवहन विभाग की उप सचिव आंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अब ये कोड हर तरह के मोटरवाहनों पर पंजीयन के समय लागू होंगे।