कपड़ा दुकानों में नकबजनी करने वाला आरोपी कपड़ा व्यवसायी रिंकु मौर्या गिरफ्तार

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kabaadi chacha

थाना आमानाका, थाना सरस्वती नगर एवं थाना गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत स्थित 03 अलग – अलग कपड़ा दुकानों में दिया था चोरी की घटनाओं को अंजाम।
आरोपी चोरी की कपड़ों से अपना स्वयं का खोल लिया था नया कपड़ा दुकान।
आरोपी दुकानों से रेडिमेड कपड़े, साड़ियां व अन्य कपड़ों की चोरी कर ले जाता था अपने दुकान में तथा ग्राहकों को बिक्री करता था चोरी के कपड़े।
आरोपी ने बीरगांव उरला में स्वयं का नवीन गारमेंट्स के नाम से खोला था कपड़ा दुकान।
आरोपी पूर्व में भी चोरी/नकबजनी के प्रकरण में थाना कबीर नगर से रह चुका है जेल निरूद्ध।
आरोपी द्वारा पुनः कपड़ा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने से पूर्व, सायबर सेल की टीम द्वारा पकड़ा गया आरोपी को।
आरोपी की निशानदेही पर उसके दुकान से चोरी की रेडिमेड़ कपड़े एवं नगदी रकम किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कीमत है लगभग 3,51,000/- रूपये।
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजरब भी किया गया जप्त।
आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 02/21 धारा 457, 380 भादवि., थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 25/21 धारा 457, 380 भादवि. एवं थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 53/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण -01. प्रार्थी राजेश संगतानी ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह टाटीबंध कालोनी में रहता है तथा भारत माता स्कूल के बाजू में प्रार्थी की स्वयं की एस.एस. किड्स कलेक्शन नामक रेडिमेट कपडों की दुकान है। दिनांक 30.12.2020 को रात्रि 10ः00 बजे दुकान बंद कर शटर में ताला लगाकर घर चले गये थे दूसरे दिन दिनांक 31.12.2020 को सुबह 09ः45 बजे प्रार्थी दुकान आकर देखा तो दुकान में लगे शटर के एक तरफ का ताला खुला था शटर उठाकर दुकान अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा था तथा दुकान में रखंे नये रेडिमेड कपड़े एवं गल्ले में रखा नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर दुकान के शटर का ताला तोडकर अंदर प्रवेश कर दुकान में रखंे रेडिमेड कपड़े एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 02/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवरण -02. प्रार्थी पुनीत राम साहू ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी के स्वयं का छोटा अशोक नगर गुढ़ियारी में ममता गारमेंट के नाम से कपडे़ की दुकान है। प्रार्थी दिनांक 23.01.2021 को रात्रि दुकान बंद कर शटर में ताला लगाकर घर चला गया था, कि दिनांक 24.01.2021 को प्रातः 09ः30 बजे अपने दुकान में जाकर देखा तो शटर में लगा ताला नहीं था। प्रार्थी दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान में कुछ कपडे अस्त व्यस्त पडे़ थे तथा दुकान में रखंे नये रेडिमेड कपड़े एवं गल्ले में रखा नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर दुकान के शटर का ताला तोडकर अंदर प्रवेश कर दुकान में रखंे रेडिमेड कपड़े एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 25/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवरण -03. प्रार्थी हरीश मेथानी ने थाना सरस्वती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का जगन्नाथ चैक कोटा के पास नेहा साड़ी दुकान है। प्रार्थी दिनांक 09.03.2021 के रात्रि 09ः00 बजे दुकान का शटर बंद कर शटर में ताला लगाकर अपने घर चला गया। प्रार्थी दिनांक 10.03.2021 के सुबह 11.00 बजे आया तो देखा दुकान के शटर मंे जो ताला लगाया था वह नहीं था। जिस पर प्रार्थी दुकान का शटर खोलकर अंदर जा कर देखा तो जिस तरफ दुकान में मंहगी साडियों का रेक था उधर का रेक खाली था कोई अज्ञात चोर दुकान के शटर का ताला तोडकर विभिन्न ब्रांड की साड़ीयां एवं पेटीकोट को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 53/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
नकबजनी की उक्त घटनाओं को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, प्रभारी सायबर सेल श्री रमाकांत साहू एवं संबंधित थानों के थाना प्रभारियों को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल की टीम द्वारा चोरी के तीनों घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थलों व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए नकबजनी/चोरी के आरोपियों के संबंध में भी तस्दीक कर उनकी गतिविधियांे पर सतत् निगाह रखीं जा रही थी। चूंकि तीनों चोरियां कपड़ों की दुकान में हुई थी जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चोरी की सभी घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी एक ही, हो सकता है तथा चोरी की सभी घटनाओं को आरोपी द्वारा एक ही प्रकार के तरीका वारदात के आधार पर घटित किया गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रहीं थी।
दिनांक 04-05.05.21 की दरम्यानी रात्रि सायबर सेल की टीम द्वारा थाना आमानाका क्षेत्र में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में एक कपड़ा दुकान के बाहर देखा गया, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रिंकु मौर्या निवासी बीरगांव उरला का होना बताया तथा वह अपने पास एक लोहे का राॅड रखा था जिससे किसी भी ताला को तोड़ा/खोला व दुकान के शटर को उठाया जा सकता था। टीम के सदस्यों को रिंकु मौर्या पर संदेह होने पर उसे पकड़कर थाना आमानाका लाकर चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ किया गया परंतु रिंकु मौर्या द्वारा स्वयं को किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार गुमराह करने के साथ ही वह प्रत्येक बार विरोधाभास बयान देता था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर रिंकु मौर्या ज्यादा देर अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः तीनों कपड़ा दुकान में नकबजनी की घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी रिंकु मौर्या ने बताया गया कि वह चोरी की पहली घटना कारित करने के बाद अपना स्वयं का बीरगांव उरला में नवीन गारमेंट्स के नाम से कपड़ा दुकान खोल लिया तथा चोरी के कपड़ों को वह अपने दुकान में रखकर बिक्री करता था। इसके बाद वह लगातार कपड़ा दुकानों को टाॅरगेट कर दुकानों से रेडिमेड कपड़े एवं साडियों की चोरी करता था तथा चोरी की सभी कपड़ों को अपने दुकान में रखकर ग्राहकों को बिक्री करता था।
आरोपी रिंकु मौर्या पूर्व में भी थाना कबीर नगर से मोबाईल चोरी एवं सूने मकान में प्रवेश कर चोरी करने के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है। आरोपी की निशानदेही पर उसके दुकान से चोरी की रेडिमेड़ कपड़े एवं नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 3,51,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका सहित संबंधित थानों में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

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गिरफ्तार आरोपी – रिंकु मौर्या पिता श्याम धर मौर्या उम्र 30 साल निवासी कैलाश नगर आलू मील के पीछे बीरगांव थाना उरला रायपुर।

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं मशरूका बरामद करने में सउनि. शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, आर. नोहर देशमुख, विजय पटेल, जसवंत सोनी एवं धनंजय गोस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।

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