कोविड 19 मरीजों के उपचार हेतु निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों में सीटी स्कैन की दरें निर्धारित राज्य शासन द्वारा आदेश जारी

57

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के निजी चिकित्सालयों में उपचार के दौरान हाई रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन की आवश्यकता होने पर समस्त निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार चेस्ट (फेफड़े) के सीटी स्कैन (एचआरसीटी) बिना कंट्रास्ट हेतु 1870 रुपये शुल्क, चेस्ट (फेफड़े) का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) कंट्रास्ट सहित हेतु 2354 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
आदेश में उल्लेखित है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 मरीजों के ईलाज हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जावे तथा आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपचार सम्बंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड-19 मरीजों का आर टी पी सी आर, एंटीजेन और ट्रू नाट टेस्ट केवल आईसीएमआर एवं राज्य
शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केन्द्रों एवं अस्पतालों से ही कराई जाएँ। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट, 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

IMG 20240420 WA0009
एनटीपीसी सीपत प्लांट में हादसा, स्टोरेज टैंक फटने से एक कर्मचारी की मौत