च्वाईस सेंटरों में पंजीयन के लिए शुल्क निर्धारित, पैसे की मांग करने की स्थिति में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय को सूचित करें

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रायपुर। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत श्रमिकों के श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन लिये जाते है। किसी भी पात्र हितग्राही को च्वाईस सेंटरों या संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों से पंजीयन व योजना के आवेदन हेतु पैसों की मांग नहीं की जा सकती। हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समय-सीमा में परीक्षण कर निराकरण किया जाता है।

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सहायक श्रमायुक्त ने हितग्राहियों सेे अपील है कि च्वाईस सेंटर में लगने वाले निर्धारित शुल्क को छोड़कर पंजीयन एवं योजना स्वीकृत कराने के लिए किसी के झांसे में ना आए। च्वाईस सेंटर या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग करने की स्थिति में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय को सूचित करें।

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