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निलंबित – दो स्टाम्प वेन्डरों के लाईसेंस निलंबित

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रायपुर। राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर स्टाम्प  बेचने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। वाणिज्यिक कर पंजीयन सचिव द्वारा भी इस संबंध में जिला पंजीयकों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। पक्षकारों से प्राप्त शिकायतें और राज्य शासन के निर्देश के तारतम्य में बलौदाबाजर के जिला पंजीयक द्वारा तहसील परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर स्टाम्प वेंडरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दो स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिक राशि पर स्टाम्प का विक्रय किया जाना पाया गया।
बलौदाबाजार तहसील कार्यालय परिसर में कार्यरत दो स्टाम्प वेन्डरों का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित वेन्डरों में श्री रामप्रकाश बघेल एवं श्री यशवन्त खुन्टे शामिल हैं। जिला पंजीयक ने प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद आज निलम्बन की कार्रवाई की है।
स्टाम्प वेन्डरों पर पक्षकारों से निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतों की जांच में आरोप प्रारंभिक रूप से सही पाये गये हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टर ने कहा कि स्टाम्प में जो मूल्य अंकित होते है, वेन्डरों को उसी मूल्य पर पक्षकारों को बेचा जाना है। इससे अधिक मूल्य पर यदि कोई वेन्डर बेचने का प्रयास करे तो जिला पंजीयक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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