Raipur police – प्रार्थी ईतवारी राम नेताम ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम पचरी खरोरा रायपुर का निवासी है। प्रार्थी दीपक ट्रेक्टर्स एण्ड एग्रीकल्चर रिंग रोड नंबर भाठागांव चैक रायपुर से वर्ष 2019 में एक पावरटेक (पी टी यूरो) कंपनी का टेªक्टर इंडसइंड बैंक से फायनेंस कराकर क्रय किया था। प्रार्थी किन्हीं कारणवश टेªक्टर का किश्त इंडसइंड बैंक में जमा नहीं कर पाया। जिस पर इंडसइंड बैंक की ओर से दो कर्मचारी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा आकर प्रार्थी को तुम बैंक का किश्त नहीं पटाये हो कहकर जुलाई 2020 में टेªक्टर को खींचकर ले गए। कुछ दिनों बाद प्रार्थी को बैंक की ओर से ट्रेक्टर के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ एवं इंडसइंड बैंक के दूसरे कर्मचारी प्रार्थी के पास आकर ट्रेक्टर के संबंध में पूछताछ किए तो प्रार्थी द्वारा प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा द्वारा ट्रेक्टर को ले जाना बताया गया। इसी दौरान प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि इंडसइंड बैंक के उक्त दोनों कर्मी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा द्वारा टेªक्टर को संबंधित कंपनी में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के स्वामित्व के ट्रेक्टर को इंडसइंड बैंक के कर्मचारी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा द्वारा षडयंत्र पूर्वक अफरा तफरी कर धोखाधड़ी किया गया।
धोखाधड़ी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री उदयन बेहार एवं थाना प्रभारी खरोरा श्री रमेश कुमार मरकाम को प्रकरण की विस्तृत जांच/विवेचना कर उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा इंडसइंड बैंक के कर्मचारी प्रकाश देवांगन व सुधीर शर्मा से ट्रेक्टर के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों द्वारा प्रार्थी का ट्रेक्टर जो बैंक में बंधक है, को बिलासपुर निवासी भरत गुप्ता को अवैध तरीके से 02 लाख रूपये में बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा भरत गुप्ता की पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ में भरत गुप्ता द्वारा उक्त ट्रेक्टर को अमोरा (भिलाई) मुंगेली निवासी कैलाश साहू को 04 लाख 30 हजार रूपये में बिक्री करना बताया गया। इस प्रकार आरोपी प्रकाश देवांगन, सुधीर शर्मा एवं भरत गुप्ता द्वारा बैंक में बंधक प्रार्थी के ट्रेक्टर को जानबुझकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए धोखाधड़ी किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 13/22 धारा 420, 408, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर उक्त टेªक्टर को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
*पूछताछ में तीनों आरोपियों द्वारा उक्त के अतिरिक्त बैंक में बंधक 08 अन्य ट्रेक्टर को अवैध तरीके से छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं उत्तर-प्रदेश के अलग – अलग स्थानों में बिक्री करना बताया गया है, जिसकी जांच की जा रहीं है। जांच के दौरान जो भी व्यक्ति प्रकरण में संलिप्त पाएं जाएंगे उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।*
*गिरफ्तारी आरोपी*
*01. प्रकाश देवांगन पिता शत्रुहन देवांगन उम्र 30 साल निवासी ग्राम पचरी थाना खरोरा जिला रायपुर।*
*02. सुधीर शर्मा पिता जितेन्द्र शर्मा उम्र 31 साल निवासी सिहदाहा थाना – पथरिया जिला मुंगेली हाल पता बिलासपुर अमन विहार चड्डा बाड़ी बंगला थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर।*
*03. भरत गुप्ता पिता राम निरंजन गुप्ता उम्र 44 साल निवासी फ्लैट नंबर 206 साई शरण अपार्टमेंट व्यापार विहार थाना तारबहार जिला बिलासपुर।*