ब्रेकिंग – छत्तीसगढ़ के इस जिले में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

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महासमुंद। जिले में कोविड-19 के संक्रमण केा देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पूर्व में 06 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक जिले में पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी चिन्ता का विषय है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को व्यापक लोकहित में बढ़ाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्न गतिविधियाॅं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें सभी बाजार, माॅल, सुपर बाजार, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
इस अवधि में महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ खुलेंगे। उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकाॅम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक प्वांइट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जूलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक, फुटकर दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियांे में लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक दी जाती है। सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
लाॅकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 05ः00 बजे तक निम्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। आॅटा-चक्की संचालन हेतु अनुमति रहेगी। गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी, किन्तु स्थापित बाजार, माॅल, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्राॅसरी की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे। किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा। इन निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने, ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।
को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस, बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आॅक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति/होम-डिलिवरी निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी।

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ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलिवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी आॅन-साइट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकाॅम एवं इन्टरनेट सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत् व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाने पर (केवल इन कार्यों के लिए) छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
जिले के पांचों धान संग्रहण केन्द्र (मार्कफेड के अधीन), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र (नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन), तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय, कार्यस्थल, गोदाम, संबद्ध राईस मिल, रेल-रेक प्वाइंट, को शासकीय धान, अनाज के निपटारे, समाधान, परिवहन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क संबंधी निर्देशों का पालन कराते हुए, कार्य करने की छूट होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, काॅन्टेक्ट टेªेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि, पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियांे की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में महासमुन्द जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से, पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि, प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड अथवा रेलवे, टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई-डी कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र या आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क-फ्राॅम-होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405 नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत् सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 06 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे से लागू होगा।

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