रायपुर|कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन के निर्देंश पर कलेक्टोरेट के रेडक्राॅस सभाकक्ष में आज रायपुर शहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों की बैठक हुई।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एन आर साहू ने कहा कि जिला में धारा 144 लागू है। इसके आदेश के तहत विवाह और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति पर रोक लगाई गयी है। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों से कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए सभी के लिए अनिवार्य है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संचालकगण यह ध्यान रखें कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक व्यक्ति के साथ-साथ डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए।
संचालकगणों को निर्देंशित किया गया कि उनके संस्थान में अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए। ज्यादा भीड़ की स्थिति में संस्थान को सी