वैवाहिक कार्यक्रम एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकेंगे सम्मिलित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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kabaadi chacha

रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम एवं अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित होने हेतु आदेश जारी किया है।

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जारी आदेश के तहत उपरोक्त कार्यक्रम हेतु कार्यक्रम संचालक सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन हेतु नियमानुसार संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित में अनुमति लेना होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को सोशल डिस्टेसिंग, मास्क पहनना, समय-समय पर साबुन से हाथ धोना एवं सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के समस्त गाईड लाईन का पालन करना होगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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