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शिकायत निवारण

Chhattisgarh Prime Time (chhattisgarhprimetime.com) पत्रकारिता के उच्च मानकों और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पूर्ण रूप से पालन करते हैं।

यदि आपको हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार, लेख, वीडियो या अन्य सामग्री से कोई शिकायत है जो “डिजिटल मीडिया आचार संहिता” का उल्लंघन करती है, तो आप हमारे शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायत अधिकारी का विवरण (Grievance Officer Details)

IT नियमों के अनुपालन में, हमने निम्नलिखित अधिकारी को नियुक्त किया है:

  • नाम: Vicky Silas (विक्की साइलास)

  • पद: प्रधान संपादक (Editor-in-Chief)

  • पता: पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492004

  • ईमेल: vicky@chhattisgarhprimetime.com

  • मोबाइल: +91 70006 82518

शिकायत कैसे दर्ज करें? (How to Report a Grievance)

अपनी शिकायत दर्ज करते समय कृपया निम्नलिखित जानकारी अवश्य प्रदान करें, ताकि हम मामले की त्वरित जाँच कर सकें:

  1. खबर का लिंक (URL): उस खबर या वीडियो का लिंक जिससे आपको आपत्ति है।

  2. प्रकाशन की तारीख: जब वह खबर प्रकाशित हुई थी।

  3. शिकायत का विषय: (जैसे – मानहानि, कॉपीराइट उल्लंघन, फेक न्यूज़, या भ्रामक जानकारी)।

  4. विस्तृत विवरण: कृपया स्पष्ट करें कि सामग्री में क्या गलत है और क्यों।

  5. आपका विवरण: आपका नाम, पता और संपर्क नंबर।

निवारण प्रक्रिया (Redressal Mechanism)

  • प्राप्ति सूचना: हम आपकी शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर आपको प्राप्ति की सूचना (Acknowledgement) देंगे।

  • समाधान: हम आपकी शिकायत की जाँच करेंगे और नियमों के अनुसार 15 दिनों के भीतर उसका निवारण (Resolution) करने का प्रयास करेंगे।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शिकायत केवल तभी करें जब वह वास्तविक हो। तुच्छ या परेशान करने वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।