Breaking …..राजधानी में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन….देखे किन चीजों को मिली छूट

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रायपुर : राजधानी रायपुर में कलेक्टर एस भारतीदासन ने लॉकडाउन की समय अवधि को 19 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल तक कर दिया है। वही जिले को संपूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लॉक डाउन की अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकान, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। साथ ही मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य की दुकान को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समय अवधि में खोलने की अनुमति होगी। जारी निर्देश के अनुसार पीडीएस दुकानें खुलेंगी, टोकन सिस्टम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। ठेलों में कॉलोनियों और मोहल्लों में सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है। फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस की डोर-टू-डोर डिलिवरी की अनुमति दी गई है। वहीं, रसोई गैस एजेंसी, पशुओं के आहार से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सिर्फ बैंकिंग अधिकारी-कर्मचारी के लिए बैंकों को खोलने की अनुमति दीसब्जी-फल उत्पादक किसानों से सीधे सब्जी-भाजी, फल क्रय कर स्ट्रीट वेन्डर उन्हें कालोनियों, गली-मोहल्लों में घर-घर जाकर बेच सकेंगे। प्रदेश में इस बार जिन जिलों में लॉकडाउन लगा है वहां सब्जी और फलों की दुकानें भी बंद करा दी गई थी। लोगों को ताजी-फल सब्जी नहीं मिल पा रही थी। वहीं सब्जी और फल उगाने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था।लॉकडाउन की अवधि में बैंक खोलने की अनुमति सिर्फ इस शर्त पर दी गई है कि बैंक के अधिकारी-कर्मचारी बैंकिंग सेवा से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। यहां बैंक पब्लिक डिलिंग की अनुमति नहीं है। एटीएम को चौबीस घंटे सक्रिय रखने के लिए बैंक से राशि निकालकर एटीएम में फीड कर स

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