CG बड़ी कार्रवाई : किराएदार की जानकारी न देना मकान मालिक को पड़ा भारी, एफआईआर दर्ज

CG बड़ी कार्रवाई : जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर पुलिस ने आरोपी मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया

CG बड़ी कार्रवाई : जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा पुलिस ने बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को बिना किसी सूचना और सत्यापन के किराए पर मकान देने वाले एक मकान मालिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर, सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में की गई है।

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क्या है पूरा मामला?

थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बिरगहनी में पिछले एक साल से चार बाहरी व्यक्ति किराए के मकान में रह रहे हैं और क्षेत्र में घूम-घूमकर बर्तन और खिलौने बेचने का काम कर रहे हैं। सूचना पर जब पुलिस ने तस्दीक की तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले शेख जियाउर इस्लाम, एस. के. महबूब आलम, एस. के. तफरोज और एस. के. साहब वहां रहते पाए गए।

पूछताछ में किराएदारों ने बताया कि मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दे दी है। जब पुलिस ने मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास (पिता ओम प्रकाश श्रीवास, उम्र 32 वर्ष) से धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर किराएदारी के दस्तावेज मांगे, तो उसने स्वीकार किया कि उसने न तो कोई किरायानामा बनवाया था और न ही इसकी सूचना थाने को दी थी।

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों का सत्यापन कराकर जानकारी नजदीकी थाने में देना अनिवार्य किया है। शारदा प्रसाद द्वारा इस आदेश का पालन न करना एक गंभीर अपराध माना गया, जिसके चलते उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 561/2024 धारा 223 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। पुलिस ने इससे पहले बिना सूचना के रह रहे इन किरायेदारों के खिलाफ भी बीएनएसएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की थी।

पुलिस की नागरिकों से अपील

पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय ने जिले के सभी नागरिकों और मकान मालिकों से अपील की ہے कि वे अपने घर या प्रतिष्ठान में किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी और पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से सूचित करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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