CG NEWS : छत्तीसगढ़ में अब नहीं खुलेगी नई शराब दुकान
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में अब एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 के अनुमोदन के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 24 जनवरी को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
इस संशोधन के बाद जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ रखने का प्रावधान रखा गया है।