दीपाली गुप्ता आत्महत्या मामला : ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज



रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थानाक्षेत्र के मोती नगर में नवविवाहिता दीपाली गुप्ता (साहू) की संदिग्ध मौत के मामले में टिकरापारा पुलिस ने मृतका के पति समेत चार ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने यह कार्रवाई मृतका के मायके वालों की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर की है, जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, टिकरापारा पुलिस ने मृतका दीपाली के पति अंकित गुप्ता, ससुर राजकुमार गुप्ता, सास संजु गुप्ता और ननद अंकिता गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 (दहेज मृत्यु) के तहत मामला दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त को 28 वर्षीय दीपाली गुप्ता का शव उनके मोती नगर स्थित ससुराल में फांसी पर लटका हुआ मिला था। घटना की सूचना मिलने के बाद उड़ीसा में रहने वाले मृतका के पिता अशोक साहू और अन्य परिजन रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या की गई है।
मृतका के पिता अशोक साहू के अनुसार, दीपाली का विवाह 22 नवंबर 2024 को अंकित गुप्ता के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। परिजनों ने यह भी बताया कि दीपाली गर्भवती थी और ससुराल पक्ष उस पर यह बात मायके वालों से छिपाने का दबाव बना रहा था। जब दीपाली ने अपनी गर्भावस्था की जानकारी अपनी माँ को दी, तो उसके साथ अत्याचार और बढ़ गया।
इस मामले पर छत्तीसगढ़ शौंडिक समाज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि मामले में उचित और त्वरित कार्रवाई कर मृतिका दीपाली को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा, “दोषियों को ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो समाज में एक नजीर बने और भविष्य में कोई और बेटी दहेज के लिए इस तरह प्रताड़ित न हो।”
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मर्ग जांच के बाद मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।









