रायपुर में निर्देशों का उल्लंघन कर घातक हथियार बिक्री-डिलिवरी करने वाले ऑनलाईन शॉपिंग साईट फ्लिपकार्ट व इलास्ट्रीक रन कोरियर के आधा दर्जन कर्मचारी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन घातक हथियारों की बिक्री पर नकेल कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देश की जानी-मानी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) और उसकी डिलीवरी पार्टनर ‘इलास्टिक रन’ कोरियर कंपनी के मैनेजर सहित आधा दर्जन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन कर जानलेवा चाकूओं की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी करने का गंभीर आरोप है।

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मिली जानकारी के अनुसार, थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर के अपराध क्रमांक 291/2025 धारा 109, 103(1), 309(6), 3(5) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में विवेचना के दौरान अरोपीगण कुनाल तिवारी ऊर्फ लालू पिता नंदकुमार तिवारी उम्र 24 वर्ष निवासी राधकृष्ण मंदिर के पास बस स्टैण्ड अभनपुर जिला रायपुर तथा समीर टंडन पिता राजकुमार टंडन उम्र 22 वर्ष निवासी एलआईजी 163 दीनदयाल कालोनी गातापार थाना अभनपुर जिला रायपुर को गिरफ्तार किया जाकर आरोपीगणों से पूछताछ करने पर पाया गया की आरोपी कुनाल तिवारी द्वारा फ्लिप कार्ड ऑनलाईन शॉपिंग साईट के माध्यम से ऑनलाईन चाकू मंगवाया गया तथा आरोपियों द्वारा इसी चाकू से लूट, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपी कुनाल तिवारी के मोबाईल की जांच पर आरोपी द्वारा अपने मोबाईल नंबर से फ्लिप कार्ड ऑनलाईन शॉपिंग साईट से ऑनलाईन चाकू मंगवाना पाये जाने के साथ ही अन्य दो चाकू को भी फ्लिप कार्ड के माध्यम से मंगवाना पाया गया।

पूर्व मंे रायपुर पुलिस द्वारा मीटिंग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम द्वारा पत्राचार के माध्यम से समस्त ऑनलाईन प्लेटफार्म के मैनेजरों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों को ऐसा कोई भी घातक चाकू व हथियार डिलीवरी न किया जाये जिससे मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो, के संबंध में निर्देशित करने के बावजूद भी फ्लिप कार्ड एवं इलास्ट्रीक रन कोरियर के मैनेजर एवं कार्य करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर व अन्य कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन पार्सल में बारकोड के माध्यम से चाकू होने की जानकारी होते हुये भी उपेक्षापूर्वक ग्राहकों को चाकू डिलिवरी किया गया था, जिससे ग्राहक आरोपियों द्वारा ऑनलाईन मंगाये गये चाकू से कार्य कर मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करते हुये थाना मंदिर हसौद व माना में लूट, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया। घातक हथियार की सूचना देने के बावजूद भी लापरवाही पूर्वक मानव जीवन मे संकटा उत्पन्न करते हुये घातक हथियार चाकू को बिक्री जारी रखना एक गंभीर अपराध होने के साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करना पाये जाने पर उक्त कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 293/25 धारा 125(बी), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर श्री विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक माना श्री लम्बोदर पटेल, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी करते हुये उक्त कंपनी के 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान उक्त कंपनी के अन्य लोगों के संबंध में जांच जारी हैै, प्रकरण में जिसकी संलिप्तता होगी उसको भी गिरफ्तार कर कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार आरोपी
01. गुलरेज अली पिता स्व० गुलेसर अली उम्र 42 वर्ष निवासी सीया रेसीडेंसी पचपेडी नाका रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर।
02. मोहित कुमार पिता सतीश चंद उम्र 37 वर्ष निवासी ए-202 डालिलियन प्लाजा मोवा थाना पंडरी जिला रायपुर।
03. अभिजीत गोस्वामी पिता अर्धेदु गोस्वामी उम्र 37 वर्ष निवासी कृष्णा गेस्ट हाऊस रूम नं. 106 नियर कृष्णा लैण्ड मार्क कोटा रायपुर।
04. दिनेश कुमार पिता उत्तम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी अमलेश्वर थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग।
05. हरीशंकर साहू पिता बलीराम साहू उम्र 28 वर्ष निवासी बकतरा थाना अभनपुर जिला रायपुर।
06. आलोक साहू पिता सुखलाम्बर साहू उम्र 23 वर्ष निवासी लोधीपारा चौक के पास थाना पंडरी जिला रायपुर।

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