NH MMI हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करने नोटिस जारी, 20 हजार का जुर्माना भी


रायपुर। रायपुर के लालपुर स्थित एनएच एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 सितंबर 2024 को एयर एम्बुलेंस में मरीज भारती देवी खेमानी की मौत के मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर गौरव सिंह ने अस्पताल का अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबन एवं निरस्तीकरण नोटिस जारी किया इसके साथ ही ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक 12/09/2024 को मरीज भारती देवी खेमानी को बिना किसी चिकित्सक के एयर एम्बुलेंस से ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस लापरवाही को नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9(1) और धारा 12(1) के तहत गंभीर उल्लंघन माना गया है।
आदेश के अनुसार,अस्पताल प्रबंधन पर नर्सिंग होम एक्ट की अनुसूची (1) के क (3.2), (3.3) का भी उल्लंघन पाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह सारे उल्लंघन अनुज्ञा पत्र की शर्तों के विपरीत हैं और इसके लिए अधिनियम में अधिकतम ₹20,000 के जुर्माने का प्रावधान है।
आदेशानुसार एन.एच.एम.एम.आई. हॉस्पिटल लालपुर, रायपुर का अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) का निलंबन एवं निरस्तीकरण करने के लिए 30 दिवस का नोटिस जारी किया है। इस अवधि में अस्पताल प्रबंधन को अपना जवाब प्रस्तुत करना है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर प्रबंधन के खिलाफ विधिवत कार्यवाही हो सकती है।
देखें आदेश











