मारपीट करने वाला सूदखोर गिरफ्तार, बिना साहूकारी लाइसेंस के कर रहा था साहूकारी का व्यापार


दुर्ग| दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने अवैध साहूकारी और मारपीट के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है, जो कर्जदार से पैसे वसूलने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आया था। आरोपी की पहचान मनीष श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने 10 लाख 75 हजार रुपए नकद, कई स्टाम्प पेपर, इकरारनामे और चेक जब्त किए हैं।
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मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी लालचंद शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 49 वर्ष सा. शिवशंकर किराना स्टोर्स के पास आदित्य नगर थाना मोहन नगर दिनॉक 31.07.2025 को थाना मोहन नगर उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया की आरोपी मनीष श्रीवास्तव द्वारा उधार लिये रकम में से 30,000/- रूपए अब्दुल कलिम को मोबाईल फोन के द्वारा भेजा था तथा शेष रकम 70,000/- रूपये नगद प्रदान किया गया था किन्तु मनीष श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थी के द्वारा जमा किये गये चेक को बैक मे लगा दिया था।

चेक बाउंस हो जाने से न्यायालय में धारा 138 एन आई एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया था। केस दर्ज होने की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी अपना जमानत कराया है। जिस बात पर आरोपी मनीष श्रीवास्तव व्दारा प्रार्थी के घर के पास आकर माँ बहन की गंदी -गंदी गाली – गुप्तार कर प्रार्थी को रास्ते मे रोक कर मारपीट करने की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 366/25 धारा- 296,351 (3),308(2) बीएनएस, 04 छ०ग० ऋणियों का संरक्षण अधिनियम सन 1937 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को अर्नेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर धारा 35(1)(बी)(2) बी एन एस एस का पालन करते हुये नोटिस देकर नियत समय पर उपस्थित आने समझाईश देकर छोडा गया है।
नाम आरोपी – मनीष श्रीवास्तव पिता स्व. संतोष श्रीवास्तव उम्र 54 वर्ष सा. सड़क नं. 06, म.न. 159 दीपक नगर दुर्ग
हाल पता पद्मनाभपुर एमआईजी 376 थाना पद्मनाभपुर जिला दुर्ग
जप्त सामग्री :- स्टाम्प पेपर, इकरारनामा, चेक एवं नगदी रकम 10,75,000/- रुपए

