जिले में संचालित सभी निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे तथा अन्य आवासीय इकाइयों का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य

लखन हरवानी : बलौदाबाजार। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को सुरक्षित,गुणवत्तापूर्ण और मानक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत जिले में संचालित सभी निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे तथा अन्य आवासीय इकाइयों का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन कराना होगा, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और मानकीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी। संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।









