फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता, तिथि 01 जनवरी के तहत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी को

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बीजापुर, भारत निर्वाचन आयोग नई-दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूची प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 को किया जाएगा। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जो है अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची के अनुसार होना है। मतदाता सूची का पूर्ण रूप से शुद्ध होना अति आवश्यक है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 के दौरान समस्त मतदान केन्द्रों के बूथलेवल अधिकारी एवं अविहित अधिकारियों के द्वारा मतदाताओं से दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। जो कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है, उन्हे अपना नाम मतदाता सूची में में जोड़ने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जमा करना होगा। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे- नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म- 8 भरना होगा और मतदाता सूची में नाम विलोपन के लिए फार्म- 7 भरा जाएगा।

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प्रभारी डीईओ और बीईओ निलंबित