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इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 10 दिन पहले ही तेज आवाज पर प्रशासन ने नहीं लगाया बैन

लखन हरवानी: बलौदाबाजार।  20 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और अभी तक लाउड स्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगा है। जिम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर, मेलों में भीड़ प्रबंधन सहित दूसरे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। इस बार परीक्षाएं भी लगभग 10-12 दिन पहले हो रही है। बीते सालों में परीक्षाएं 1 से 3 या 4 मार्च में शुरू होती थीं, इसके करीब 20 दिन पहले प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अभी हर तरफ डीजे और लाउस स्पीकर का शोर है। इस माहौल में ही बोर्ड के परीक्षार्थी तैयारी करने के लिए मजबूर हैं।

बता दें कि इस साल कक्षा 10वीं व 12वीं की सीजी बोर्ड परीक्षा 17 दिन बाद 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी जबकि 14 दिन बाद 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड शुरू होने वाली है। वार्षिक के साथ बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण होता है। हर छात्र पूरी ईमानदारी व गहनता के साथ पढ़ाई की तैयारी में जुटे रहते हैं लेकिन उनकी तैयारी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उठने वाला शोर बाधक बन रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तेज आवाज में बजाकर लोग वाहवाही लूटते हैं। जबकि अधिकांश लोग इसकी अनुमति तक नहीं लिए होते हैं। बिना अनुमति के डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और वे अच्छे से तैयारी कर सकें। देर होने पर परिणाम पर बुरा असर पड़ने की आशंका है बोर्ड परीक्षा से पहले जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग रोक लगा दी जाती है। जिले में यह आदेश कब जारी होगा इसका इंतजार छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी रहता है। क्योंकि अभिभावकों को उम्मीद रहती है कि उनका बच्चा बेहतर अंक ला सके और छात्र चाहते हैं कि उनकी तैयारी में कोई व्यवधान न आए।

जल्द प्रतिबंध लगाना चाहिए: संजय गुहे, जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार 20 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है, छात्रों के तैयारियों के मद्देनजर लाउडस्पीकर/डीजे का उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए

परीक्षा के दौरान रोक लगाने का है प्रावधान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि लिए कोलाहल नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के अधिनियम 1985 का पालन कराने का प्रावधान है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर उपकरण जब्त करने और 6 महीने तक की जेल या जुमनि का भी प्रावधान है।

आज ही जारी कराएंगे आदेश: कलेक्टर दीपक सोनी

इस संबंध में कलेक्टर दीपक कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलवार को ही जिले में लाउड स्पीकर और डीजे के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करवा दिए जाएंगे।

vicky Silas

विक्की साइलस – संपादक, छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम विक्की साइलस पिछले 12 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांध्य दैनिक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम के संपादक हैं। वे सरल, तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। उनकी नेतृत्व में “छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम” आम लोगों की आवाज़ को प्राथमिकता देने वाला भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। संपर्क: vicky@chhattisgarhprimetime.com

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