आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ी

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने जिले में कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावशील धारा 144 के अंतर्गत दुकानों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने एवं बंद करने के समय निर्धारण सहित संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
        कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा आज 31 मार्च को जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सवेरे 6 बजे से रात में 9 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार रेस्टारेण्ट, हॉटल एवं ढाबा सवेरे 8 से रात्रि 10 बजे तक बैठकर इनडोर डायनिंग की जा सकेगी।  रात्रि 11.30 बजे इन प्रतिष्ठानों से केवल टेक अवे एवं होम डिलिवरी की जा सकती है। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तमाम व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारियों को अपने  दुकान एवं संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना जरूरी होगा ताकि बिना मास्क वाले खरीदारी करने के लिये आये ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय अथवा वितरण किया जाये एवं इसके बाद ही सेवा अथवा सामग्री का विक्रय किया जायेगा। प्रत्येक दुकान अथवा संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के इस्तेमाल के लिए सेनिटाईजर रखना पड़ेगा। यदि किसी बाजार अथवा कोई इलाका कन्टेनमेन्ट जोन घोषित हो जाता है तो उस इलाके की तमाम व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उन्हें कन्टेनमेन्ट जोन के लिए लागू नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दुकान एवं प्रतिष्ठान 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन नियम 2005 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 के तहत कठोर दण्ड दिया जायेगा।

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