दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए खोलने एवे बन्द करने का समय निर्धारित

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बेमेतरा|कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव अनंत तायल ने जिले मे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रभावशील भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के अन्तर्गत दुकानों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने एवं बन्द करने के समय निर्धारण सहित संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा कल 30 मार्च को जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गयी थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधोंध्शर्तो का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु इस कार्यालय के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गयी है 24 मार्च 2021 के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे।
    जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायोंध्नगर पालिका बेमेतरा के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक, रेस्टोरेन्ट होटल ढाबा मे केवल प्रातः8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक, रेस्टोरेंट होटल ढाबा से केवल टेक-अवे (पार्सल) एवे होम डिलीवरी रात्रि 11:30 बजे तक निर्धारित किया किया गया है।
      पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिर्वाय होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिर्वाय होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकानध्संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिर्वाय होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रयध्वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओंध्सेवाओं का विक्रय किया जावे। प्रत्येक दुकानध्संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना अनिर्वाय होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकानध्संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।

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