रायपुर। रायपुर नगर निगम के द्वारा आज एक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एक चिकित्सक पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार का जुर्माना किया गया। साथ ही शासकीय सम्पत्तियों पर पोस्टर नहीं लगाने की चेतावनी भी दी गई।
कार्रवाई भाठागांव स्थित अंतराज्यीय बस स्टैंड के पास स्थित डॉ बीके अम्बे क्लीनिक पर की गई। निगम के जोन क्रमांक 2 के जोन कमिश्नर ने बताया कि जोन 2 कमिश्नरी क्षेत्र की शासकीय सम्पत्तियों में चिकित्सक द्वारा अपने प्रचार के लिए पोस्टर चिपकाया गया था। जिस पर कार्रवाई करने के साथ ही पोस्टरों को भी हटाया गया।