धारा 144 लागू: आदेश का कड़ाई से पालन करें – कलेक्टर

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अधिक पॉजिटिव प्रकरणों वाले स्थलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा

विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में
50 व्यक्तियों को ही सशर्त शामिल होने की अनुमति मिलेगी

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राजस्व ,पुलिस तथा नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों की महत्तवपूर्ण बैठक ली। उन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड प्रकरण सहिता की धारा 144 लागू किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों और शर्तो तथा युक्तियुक्त प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ये आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 ,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए। उन्होंने बताया की राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कोरोना वायरस के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रकरणों में वृद्धि के कारण परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

बैठक में रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह अतिरिक्त जिल दण्डाधिकारी श्री एनआर साहू , सी.एस.पी श्री लखन पाटले, नगर निगम, बीरगांव के आयुक्त श्री श्रीकांत वर्मा सहित सभी अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और झुग्गी बहुल घनी बस्तियों में सर्वाधिक जोर देने को कहा। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्वजनों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रूप से बीमार नागरिकों को भी कोरोना का वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों से भी वैक्सीन लगाने की अपील की। कंटेनमेंट जोन के लिए लोक निर्माण के अधिकरियों को बांस-बल्लियों की व्यवस्था करने को कहा।

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कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में देखा गया है कि बिना सर्दी और बुखार के एकाएक कमजोरी आती है तथा ऐसे व्यक्ति को गंभीर स्थिति में लाने पर कोरोना पाया जाता है। उन्होंने ऐसे स्थ्तिि आने पर भी नागरिकों से कोरोना टेस्ट कराने को कहा। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से भी कोरोना नियंत्रण में आवश्यक सहयोग करने को कहा।

होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। जिला रायपुर अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में होली, शबे बरात तथा गुड फ्राईडे जेैसे त्यौहार आ रहे है। शांति समिति की बैठक आदि के माध्यम से नागरिकों से आवश्यक सहयोग देने की अपील करें।

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विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी या अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। कलेक्टर ने पुलिस और नगर निगम आदि की टीम बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगेंे। डी.जे., नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन रहना होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

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रायपुर जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है, अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।