Raipur police:- थाना पण्डरी रायपुर के अपराध क्रमांक 142/2020 धारा-420 भा.द.वि. के प्रकरण में आरोपी मुजाहिद अनवर उर्फ एम.डी. अनवर के द्वारा अपने आपको अपर कलेक्टर निर्मल तिग्गा अंबिकापुर का होना बताकर प्रार्थी सर्वेष्वर साय पैकरा के मोबाईल नंबर 96918-84531 में माह अप्रेल 2020 में लगातार फोनकर ग्राम पंचायत क्षेत्र की हाल चाल पूछा करता था उसी दौरान 1380 पद शासकीय नौकरी के लिए छत्तीसगढ में अंबिकापुर, बलरामपुर, सरगुजा एवं जषपुर जिले में डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, कलर्क भृत्य एवं वाहन चालक पद पर सीधी भर्ती किये जाने का अष्वासन देकर अपने क्षेत्र के पढे-लिखे षिक्षित बेरोजगार युवक युवती तथा नाते रिष्तेदारों का नाम पता भेजने तथा प्रत्येक पद का अलग-अलग रकम लगने की बात करते हुए प्रार्थी सर्वेष्वर साय पैकरा एवं उसके नाते रिष्तेदारों से कुल 23,65,207/- रूपये प्राप्त कर धोखाधडी कर सदोष लाभ प्राप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी शातिर तरीके से धोखाधडी से प्राप्त रकम से दो ईनोवा गाडी अपने भाई के नाम से खरीदा था एवं उक्त दोनो गाडी के साज सज्जा एवं मेंटनेष मे राषि खर्च किया था प्रकरण में आरोपी द्वारा धोखाधडी किये गये रकम से खरीदा गया 02 इनोवा कार आरोपी के भाई से जप्त किया गया था।
प्रकरण के आरोपी घटना कर शकुनत से फरार था जिसका लगातार पता तलाष किया जा रहा था आरोपी पता तलाष दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि आरोपी जिला जषपुर थाना नारायणपुर के धोखाधडी की केस मे जषपुर जेल मे निरूध्द है आरोपी की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय रायपुर के प्रोडक्षन वारंट दिनांक 18.01.2022 को जारी किया गया था जिसे जिला जेल जषपुर से विधिवत प्रोडक्षन वारंट पर रायपुर लाया गया है जिसे माननीय न्यायालय रायपुर में पेष किया जाता है।
गिरफ्तारी आरोपी:- मोजाहिद अनवर उर्फ एम.डी. अनवर अली उर्फ आनंद किषोर तिर्की पिता मोह. लियाकत अंसारी उम्र 38 वर्ष जाति मुसलमान उम्र 38 वर्ष निवासी- खुण्डा उदारि थाना लुण्ड्रा जिला सरगुजा (छ.ग.)