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रविवार को भी सभी दुकानें रात्रि 08 बजे तक खोली जा सकेंगी

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बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव हेतु बिलासपुर जिले में अधिरोपित किये गये प्रतिबंध में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेण्ट्स में डायनिंग एवं होम डिलिवरी, मैरिज हॉल तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गों, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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डी.एल.एड., बी.एड., बी.ए.बी.एड. और बी.एस.सी.बी.एड. प्रवेश के लिए अंतिम चरण आबंटन प्रक्रिया में संशोधन