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कलेक्टर ने पूजा एवं धार्मिक स्थल संचालन की अनुमति प्रदान की कोरोना के प्रकरणों की संख्या में कमी को देखते हुए

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राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राजनांदगांव जिले में स्थित पूजा, धार्मिक स्थल संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है।
आदेश में कहा गया है कि प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण वाले) व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए। फेस कव्हर, मॉस्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर, बैनर, स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आडियो, वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। आगंतुकों को परिसर में क्रमशः एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जाए। एक समय में अधिकतम 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकðा न किया जाए। स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक, पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लाट अनुसार जूते, चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
परिसर के बाहर एवं भीतर स्थित सभी दुकान, स्टाल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी अन्य उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगाई जाए। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाए। आगन्तुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबून और पानी से धोना होगा। बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए किए कि पर्याप्त सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग (दूरी) बनी रहे। एयर कंडिशनिंग, वेंटीलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव ह्यूमीडीटि 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजा हवा एवं क्रास वेल्टीनेशन हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं, मंडली कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित होगा। संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हो रिकार्ड किए गए भक्ति संगीत, गाने बजाये जा सकते हैं। परिसर के भीतर लोगों से मिलते जुलते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित की जाए। धार्मिक पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई, दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं की चटाई, दरी ला सकते हैं। धार्मिक, पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक, पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक, पूजा स्थल की नियमित साफ-सफाई एवं डिसइंफेक्शन की व्यवस्था की जाए। परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जाए। आगंतुकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कव्हर, मॉस्क, दस्तानों को उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा वेक्सीनेशन (टीकाकरण) हेतु प्रेरित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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