रेड लाइट जम्प करना पड़ेगा महंगा, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 300 की जगह अब 2000 रुपये का भरना होगा जुर्माना

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kabaadi chacha
  • अब पब्लिक द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज एवं फोटोग्राफ के आधार पर यातायात पुलिस जारी करेगी उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध ई चालान नोटिस! घटना का वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स डिटेल्स सहित देना होगा अनिवार्य

रायपुर। राजधानी रायपुर की सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है यातायात पुलिस रायपुर अब ऐसे उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के लिए तैयार हो गई हैं जिसके तहत अब रेड सिगनल जंप करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट उत्पन्न करते हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 तक देना होगा भारी भरकम जुर्माना।

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बता दें कि राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा। जिसके तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार एवं स्टाॅप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध e -challan नोटिस जारी की जा रही है जिसके तहत उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर sms व्हाट्सएप मैसेज वॉइस कॉल मैसेज एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से ई चालान नोटिस भेजी जा रही है।

बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा रेड लाइट वायलेशन करने एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए ई चालान कार्यवाही में नए मोटर यान अधिनियम के तहत दिए गए जुर्माना राशि अपडेट करने हेतु NIC को पत्राचार किया गया था जिस पर एनआईसी द्वारा रेड लाइट जंप करने पर अब 300 की जगह 2000 रुपयेएवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर 1000 के जगह 2000 जुर्माने का अपडेट कर दिया गया है। आप यदि किसी उल्लंघन करता वाहन चालक द्वारा रेड लाइट जंप किया जाता है तो उन्हें 2000 जुर्माना भरना पड़ेगा इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणाम स्वरूप भी 2000 जुर्माना देना होगा। दूसरी बार उलाँघन पर 5000रू फ़ाइन देना होगा।

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यातायात पुलिस रायपुर की नई पहल अब पब्लिक द्वारा भेजे गए वायलेशन फुटेज पर जारी होगा ई चालान जी हां यातायात पुलिस रायपुर द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित एवं नियंत्रित रखने हेतु लगातार नित नए प्रयोग एवं प्रयास किए जाते रहे हैं इसी प्रयोग में आप पब्लिक द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज आधार मानकर उल्लंघन करता वाहन चालक के विरुद्ध ई चालान नोटिस जारी की जाएगी जिसके लिए शिकायतकर्ता को उल्लंघन करता का वीडियो फुटेज अथवा फोटोग्राफ्स (दिनांक घटना समय डिटेल्स के साथ) यातायात पुलिस रायपुर के व्हाट्सएप complaint नंबर 94791 91234 पर व्हाट्सएप करना होगा शिकायतकर्ता का नाम पता सर्वथा गोपनीय रहेगा।

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