Raipur breaking – Red light jump करना पड़ेगा महंगा 300 की जगह अब ₹2000 का भरना होगा जुर्माना

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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों को भी अब देना होगा दोगुना जुर्माना, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 की जगह अब ₹2000 का देना होगा भारी भरकम जुर्माना

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अब पब्लिक द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज एवं फोटोग्राफ के आधार पर यातायात पुलिस जारी करेगी उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध ई चालान नोटिस! घटना का वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स details सहित देना होगा अनिवार्य।

यातायात रायपुर  राजधानी रायपुर की सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है यातायात पुलिस रायपुर अब ऐसे उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के लिए तैयार हो गई हैं जिसके तहत अब रेड सिगनल जंप करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत ₹2000 का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट उत्पन्न करते हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत ₹2000 तक देना होगा भारी भरकम जुर्माना। दूसरी बार उलाँघन करने पर 5000रू तक जुर्माना देना होगा !

बता दें कि राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित एटीएम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा। जिसके तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार एवं स्टाफ लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध e-challan नोटिस जारी की जा रही है जिसके तहत उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर s.m.s. व्हाट्सएप मैसेज वॉइस कॉल मैसेज एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से ई चालान नोटिस भेजी जा रही है।

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