सरकारी सम्पत्ति पर पाम्पलेट, तीन पर लगा जुर्माना

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kabaadi chacha
  •  सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निगम ने वसूला 11 हजार
  • सड़क पर पटाका दुकान लगाने वाले दो दुकानदारों पर भी जुर्माना लगा

रायपुर। जेल रोड पर निर्माणाधीन स्काईवॉक के पिलरों एक चिकित्सक समेत तीन दुकानदारों द्वारा विज्ञापन का पम्पलेट लगाया गया था। आज इन पर कार्रवाई करते हुए 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के जोन कमिश्नर आर के डोंगरे ने बताया कि स्काईवॉक के पिलरों को विज्ञापन पम्पलेट से पटे देखकर आज इसकी जांच करवाई गई गुढ़ियारी पड़ाव स्थित डॉ एस कुमार की गणपति आयुर्वेदिक क्लीनिक, मेकाहारा चौक के पास स्थित ग्वाला पनीरवाला होटल तथा एकता चौक स्थित धुरंधर वालपेपर वाले की पम्पलेट पाई गईं। इस पर उनके खिलाफ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की कार्रवाई करते हुए चिकित्सक और होटल वाले पर 4- 4 हजार रुपए तथा वालपेपर वाले पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
इधर फाफाडीह में मुश्ताक पटाका वाले मनीष पटाका वाले ने सड़क तक अपनी दुकान सजा रखा था। दोनों पर 500 – 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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