03 भृत्य निलंबित
पदीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर 03 भृत्य निलंबित


बलरामपुर। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक बलरामपुर के भृत्य श्री धुरन राम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिण्ड्रा के भृत्य श्री राकेश गुप्ता एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिलमा के भृत्य श्री रविन्द्र इतगे के द्वारा पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
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जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एन. मिश्रा के द्वारा भृत्य श्री धुरन राम, श्री राकेश गुप्ता एवं श्री रविन्द्र इतगे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुसमी में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


