9 लोगों की असामायिक मृत्यु, वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

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रायगढ़। अनुविभाग रायगढ़, सारंगढ़ एवं घरघोड़ा अंतर्गत 9 लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रूपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत ग्राम-नौरंगपुर के पुष्पा साहू की 14 नवम्बर 2020 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति खीरभुवन साहू को 4 लाख रुपये, ग्राम-डीपापारा झारमुड़ा के कौशिल्या की 24 नवम्बर 2020 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पिता मोहित राम किसान को 4 लाख रुपये, ग्राम-कोकड़ीतराई के संतोष चौहान की 11 अक्टूबर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पुत्री बुधियारिन को 4 लाख रुपये एवं ग्राम उच्चभिठी के धरमसिंह की 16 अक्टूबर 2019 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी उत्तराबाई अगरिया को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

इसी तरह अनुविभाग सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम-करगीपाली कनकबीरा के नंदिनी यादव की 18 अगस्त 2021 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति संतोष यादव को 4 लाख रुपये, ग्राम-गुड़ेली के कौशिल्या की 16 सितम्बर 2021 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति बिरंची साहू को 4 लाख रुपये, ग्राम-डूमरडीह के जगदीश यादव की 14 अक्टूबर 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी राधाबाई यादव को 4 लाख रुपये, ग्राम-दानसरा के हरिशंकर की 11 अक्टूबर 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी संतोषी को 4 लाख रुपये एवं अनुविभाग घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम-तेन्दूभांठा के रोशनलाल श्रीवास की 9 जून 2020 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी लक्ष्मीन श्रीवास को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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