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कोरिया । महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के क्रियान्वयन व दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन के द्वारा जिले स्तर पर चार सदस्यी स्थानीय समिति का गठन किया जाना है।
समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य करने इच्छुक व्यक्ति एक सादे पेपर पर सहमति पत्र 15 मार्च तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में पंजीकृत डॉक तथा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वयं तथा दूरभाष- 6263887077 से सम्पर्क कर सकते हैं।