मुख्य न्यायाधीश ने चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस के मामले में संज्ञान लिया

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चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अवैध कारोबारी तौर तरीकों के विरुद्ध किए गए आंदोलन के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी और उनके सहयोगियों को न्यायालय में बुलाकर जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित पांच लाख रुपए तक के जितने भी मामले हैं, उन सभी में तत्काल कंपनी को नोटिस भेजकर कार्यवाही की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस संदर्भ में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों सहित श्रीराम फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। न्यायालय में लंबित समस्त मामलों के पक्षकारों को सैकड़ों की संख्या में मामले के निपटारे हेतु नोटिस भेजा जा रहा है। मुख्य जिला न्यायाधीश के इस कार्यवाही से समस्त आंदोलनकारियों में खुशी हुई। ऐसे सैंकड़ों लंबित मामलों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। आंदोलन के समस्त लोगों की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने मुख्य न्यायाधीश श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव का धन्यवाद ज्ञापन किया है। हालांकि अभी पांच लाख रुपए से ऊपर की रकम के सैकड़ों हजारों मामले इन कंपनियों के खिलाफ लंबित है जिनके विरुद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आज विज्ञप्ति जारी करते हुए सतीश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि यदि दो सप्ताह के भीतर गैर न्यायालयीन लंबित विवादों पर भी चोलामंडलम कंपनी द्वारा तत्काल कुछ निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। सारे प्रदेश में चोलामंडलम कंपनी के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। दुर्ग ट्रक मालिक संघ भिलाई नगर मेटाडोर परिवहन संघ के पदाधिकारियों ने भी मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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