Raipur Crime : प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या,एसिड और शराब पिलाकर दी गई थी दर्दनाक मौत, तीन महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

Raipur Crime : रायपुर। थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र अंतर्गत एक दर्दनाक हत्या के मामले में पुलिस ने करीब तीन महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका गीता यादव की हत्या प्रेम संबंधों में शक और झगड़े के चलते उसके प्रेमी द्वारा की गई थी। पुलिस ने आरोपी को धरदबोचते हुए मामले का खुलासा किया है।

प्रेम संबंध में बदली जिंदगियां, हुआ खौफनाक अंत

जानकारी के अनुसार, मृतिका श्रीमती गीता यादव (40 वर्ष), निवासी बीएसयूपी कॉलोनी भाटागांव, थाना पुरानी बस्ती, की 13 फरवरी 2025 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब तोमन लाल निषाद नामक पड़ोसी ने घर से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर के भीतर दाखिल हुई, तो महिला मृत अवस्था में मिली। शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मौत दो-तीन दिन पहले हो चुकी थी।

मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विज्ञान प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट के अनुसार, गीता यादव को अत्यधिक शराब और फिनाइल पिलाकर उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद आरोपी ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस ने जांच में आरोपी की पहचान रमेश उर्फ राजू गुप्ता (59 वर्ष), निवासी चंडी नगर, थाना तेलीबांधा के रूप में की। बताया जा रहा है कि मृतिका और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों बीएसयूपी कॉलोनी में साथ रहते थे। घटना के दिन यानी 12 फरवरी 2025 को दोनों ने साथ में शराब पी थी। उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया।

तीन महीने बाद मिली सफलता

हत्या के बाद आरोपी फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। मुखबिर की सूचना पर 30 मई 2025 को पुलिस टीम ने आरोपी को भाठागांव बस स्टैंड से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने गीता यादव को शराब और फिनायल पिलाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 221/2025 धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

प्रकरण की विवेचना व आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना पुरानी बस्ती से निरीक्षक योगेश कुमार कश्यप, उपनिरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक 263 घना राम बघमार, आरक्षक 158 सुनील शुक्ला, आरक्षक 1933 भुनेश्वर ठाकुर, आरक्षक 619 अनिल चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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