रायपुर की लेडी डॉन मुस्कान रात्रे हुई जिला बदर



रायपुर। अपराध और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। पुलिस ने उसे आदतन अपराधी बताते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की बिक्री, अवैध शराब कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, गांजा बिक्री सहित 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।




मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, आपराधिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कमिश्नर रायपुर ने जिला बदर का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के साथ-साथ रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर रहना होगा।
पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में सुधार नहीं आने पर यह कदम उठाया गया है। जिला बदर अवधि के दौरान बिना अनुमति प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ अलग से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के प्रभाव क्षेत्र को खत्म करना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।









