मुंगेली। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पुराना पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप 01 नवंबर 2004 के पश्चात् एनपीएस के तहत नियुक्त कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति या मृत्यु उपरांत एनपीएस के अंतिम भुगतान पर रोक लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि एनपीएस के समस्त राशि आहरण कर लिए जाने पर पुराने पेंशन के तहत लाभ दिए जाते समय आने वाले कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। ताकि पुराने पेंशन लागू करने पर पेंशनर को पुनः राशि जमा करने की स्थिति निर्मित न हो।