close
Home छत्तीसगढ़ एनपीएस के अंतिम आहरण पर रोक 

एनपीएस के अंतिम आहरण पर रोक 

95

मुंगेली। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पुराना पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप 01 नवंबर 2004 के पश्चात् एनपीएस के तहत नियुक्त कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति या मृत्यु उपरांत एनपीएस के अंतिम भुगतान पर रोक लगाई गई है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

उन्होंने बताया कि एनपीएस के समस्त राशि आहरण कर लिए जाने पर पुराने पेंशन के तहत लाभ दिए जाते समय आने वाले कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। ताकि पुराने पेंशन लागू करने पर पेंशनर को पुनः राशि जमा करने की स्थिति निर्मित न हो।

न कोई कर्ज, न कोई कर, सबके लिये सहूलियत का बजट- कांग्रेस