रायपुर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक गत दिवस श्रीमती अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर द्वारा इस नियम के तहत् उप पुलिस अधीक्षक आजाक रायपुर से वर्ष 2020-21 द्वितीय तैमास में 23 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिसमें अनुसूचित जाति के 14 प्रकरणों के तहत 35 लाख 25 हजार रूपये की राशि तथा अनुसूचित जनजाति के 2 प्रकरणों के तहत 8 लाख 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस तरह कुल 16 प्रकरणों की स्वीकृत राशि 44 लाख रूपये है। शेष 7 प्रकरण अन्य जिले के होने के कारण उन्हें स्थांतरित किया गया है।
बैठक में सुश्री पद्मा साहू, (डी0पी0ओ0), श्री अमित परिहर (पी0ओ0) पंचायत एवं समाज कल्याण, श्री अरविंद कुमार पाटले (उपायुक्त) आबकारी, श्री तारकेश्वर देवांगन, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सुश्री कविता ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक आजाक तथा सदस्य के रूप में श्री राकेश बघेल, श्री सखा राम ध्रुव, सोमन लाल ठाकुर, श्री रूपेश वर्मा, श्री मयंक तिवारी उपस्थित थे।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने समिति को अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति का मृतक यदि कमाने वाला है तो उसकी विधवा या एक आश्रित को 6 माह तक एक हजार रूपये मासिक निर्वाह भत्ता विधवा/आश्रितों को किसी व्यवसाय या नौकरी, सेवा में नियुक्त होने तक दिये जाने का प्रावधान है। व्यवस्थापन होने के उपरांत मासिक निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जाता है।