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चिटफंड कम्पनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने हेतु अभिकर्ताओं की बैठक सम्पन्न

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बीजापुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार चिटफण्ड कम्पनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के सम्बन्ध में कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में अभिकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। जिसमें चिटफंड कम्पनियों के 114 पदाधिकारी और अभिकर्ता उपस्थित थे। बैठक के दौरान आवेदन पत्रों में खाता नम्बर, आधार कार्ड नम्बर एवं बांड पेपर संलग्न नहीं होने, संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रति में जानकारी स्पष्ट परिलक्षित नहीं होने, निवेशकों द्वारा निवेश की गयी योजना का नाम नहीं होने, निवेश की गयी राशि का उल्लेख नहीं होने, आवेदन पत्रों में अभिकर्ता का नाम, मोबाईल नम्बर एवं पूर्ण पता का उल्लेख नहीं होने, आवेदन पत्रो में निवेशकों के नाम एवं खाता धारकों के नाम में अंतर होने ईत्यादि के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श की गयी। बैठक में चिटफण्ड कम्पनियों में निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के सम्बन्ध में निवेशकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का एंट्री कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में अभिकर्ताओं को अवगत कराया गया। वहीं इन समस्याओं के निराकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आगामी 15 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से जमा किये जाने के निर्देश अभिकर्ताओं को दिये गये।

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