धारा 144 लागू – कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कर्फ्यू लागू, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने जारी किया आदेश

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कवर्धा। कबीरधाम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने लोक शांति बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र कवर्धा में कर्फ्यू लगा दिया है। अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर के कोई भी नागरिक अपने घर से बाहर नही निकलेंगे। कवर्धा शहरी क्षेत्र में पहले से धारा-144 लागू है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से शांति,संयम बरतने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय कवर्धा क्षेत्र में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने, लोक मार्ग में बाधा पहुंचाने का कृत्य किये जाने की संभावना है, जिसके कारण सम्पूर्ण नगरीय निकाय कवर्धा को धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है। पूर्व में इस कार्यालय से प्रसारित आदेश का असर न होने से तथा प्राप्त पुष्ट सूचनाओं अनुसार आज 5 अक्टूबर को छोटे-छोटे समूहों में लोग एकत्रित हुए तथा कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न मुहल्लों आदर्श नगर, दर्री पारा, एकता चौक, हैदर गली एवं नगर के अन्य क्षेत्रों में हिंसात्मक होकर पथराव करते हुए सड़क किनारे की लोक संपत्ति, खड़े वाहनों एवं घरों में तोड़फोड़ करने लगे, जो कि अत्यंत गंभीर है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में शांति व्यस्था बनाए रखने व कानून का पालन कराने तथा जनधन की हानि रोकने एवं जन सुरक्षा हेतु ठोस एवं कठोर कदम उठाना अपरिहार्य हो गया है। वर्तमान स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा अंतर्गत कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने, लोकहित एवं लोकसुरक्षा तथा अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे होने की आशंका के दृष्टिगत सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत (आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर) धारा-144 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवादित गतिविधियों के लिए प्रतिबंध घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्यिं को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर नगर पालिका परिषद्, कवर्धा, जिला कबीरधाम क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। जिसे आम बोल चाल की भाषा में कर्फ्यू कहा जाता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि को लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाआें से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। आपातकालीन सेवाएॅं यथा पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, मेडिकल दुकानें व अस्पताल खुले रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के समूहों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।

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अत्यंत आवश्यक कार्यो हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री ठाकुर अधिकृत

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत लोक न्युसेंस पैदा किए जाने के कारण नगर पालिका में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अत्यंत आवश्यक कार्यो हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर को अधिकृत किया गया है।