प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर नगर निगम ने 12 दुकानों पर 21500 रूपये का किया जुर्माना

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रायपुर। आज राजधानी शहर के गोलबाजार क्षेत्र में नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 4 के स्वास्थ्य विभाग, नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन कमिश्नर विनय मिश्रा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता दीपक देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक वीरेन्द्र चंद्राकर एवं अन्य सम्बंधित निगम जोन 4 अधिकारियों की उपस्थिति में केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल के दिशा – निर्देश के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावशील पूर्ण प्रतिबंध का व्यवहारिक परिपालन करवाने निरंतर जारी अभियान के क्रम में कार्यवाही की गयी.

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गोलबाजार में 12 दुकानों एवं होटलों में आकस्मिक निरीक्षण एवं जाँच अभियान के दौरान प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर सम्बंधित 12 दुकानों एवं होटलों के संचालकों पर कुल 21500 रूपये का जुर्माना उन्हें भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए किया गया. इसमें अलका रेस्टोरेंट के संचालक पर वहाँ प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर किया गया 5000 रूपये का जुर्माना सम्मिलित है. अभियान आगे भी समस्त 10 जोनों में जारी रहेगा.

महापौर एजाज ढेबर ने नवरात्रि पर्व के पहले दिन महामाया मंदिर में आदिशक्ति माता की पूजा कर सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली देने प्रार्थना की एवं श्रद्धालुजनों से कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करने आव्हान किया