रायपुर। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत सूर्या अपार्टमेंट (थाना-सिविल लाईन) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में सूर्या अपार्टमेंट (पिछला गेट बंद है), पश्चिम में आम रास्ता और उत्तर में राज खिलौना एवं गिफ्ट की दुकान तथा दक्षिण में पंजाब टेलर्स की दुकान तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।