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मदिरा दुकानों में काउंटर से मदिरा विक्रय आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित 

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जहरीले नशे के सेवन से हुई अप्रिय घटनाओं के पश्चात राज्य शासन द्वारा मदिरा की होम डिलीवरी का निर्णय

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सूरजपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने 4 मई 2021 की कंडिका 24 (9) में उल्लेख अनुसार जिले की समस्त मदिरा दुकानें 15 मई 2021 के रात्रि 12.00 बजे तक बंद रखी जायेंगी। छ.ग. शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग एवं आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर 09 मई 2021 के अनुपालन में उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए लॉकडाउन अवधि में आगामी आदेश पर्यंत अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं धारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 10 मई 2021 से जिला सूरजपुर की समस्त देशी, विदेशी, कंपोजिट मदिरा दुकानों से ऑनलाइन आर्डर पर मदिरा की होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक उक्त मदिरा दुकानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डिलिवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की होम डिलिवरी हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाये। लाॅकडाउन अवधि में आगामी आदेश पर्यन्त मदिरा दुकानों में काउंटर से मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त आदेश के माध्यम से अधिरोपित अन्य प्रतिबंध यथावत् लागू रहेगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें बंद रहने पर जहरीली शराब और सिरप के सेवन से कतिपय जिलों में हुई मौतों के मद्देनजर शासन द्वारा सामाजिक दूरी के सिद्धांतों का पालन करते हुए मदिरा की होम डिलीवरी का निर्णय लिया गया है। मदिरा की होम डिलीवरी का आर्डर csmcl.in या प्लेस्टोर पर उपलब्ध सीएमएमसीएल आॅनलाईन एप के माध्यम से होगा। जब नया ग्राहक एप में रजिस्टर करेगा तब उसे अपना एड्रेस देने के साथ ही अपना लोकेशन भी देना होगा। पुराने रजिस्टर्ड ग्राहकों को शराब ऑर्डर करते समय अपना लोकेशन देना होगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेमेंट का गेट वे दिया हुआ होगा। ग्राहकों को मदिरा का ऑनलाइन पेमेंट देना होगा, जिसमें शराब का मूल्य, डिलीवरी शुल्क और पेमेंट गेटवे का शुल्क सम्मिलित होगा। वर्तमान में पे यू और एसबीआई का एमओएक्स गेटवे होंगे ।

टीकाकरण पर टिप्पणी करने वाले अब मौन है: साय

ग्राहक जब ऑर्डर करेगा तो उसको ऑनलाइन पेमेन्ट करना होगा जो उसके एप्प, वैलेट में जमा होगा। जब दुकान का सुपरवाइजर ऑर्डर फाइनल करेगा तब अंततः ग्राहक का पैसा कट जाएगा। यदि किसी कारण वश ग्राहक को पूरे माल की डिलीवरी नहीं मिल पाती है तो उसके द्वारा शेष बचे पैसे को एप, वैलेट से रिफंड करने का या एप में ही पड़े रहने देने का ऑप्शन होगा। यदि ग्राहक शेष पैसे एप में ही पड़े रहने देगा तो अगली बार ऑनलाइन शराब का ऑर्डर करते समय उस पैसे का उपयोग कर सकेगा ।

ऑनलाइन ऑर्डर के लिए एप 24 घंटे खुला रहेगा। ऑर्डर्स की डिलीवरी प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक की जावेगी। किंतु सायं 05.00 बजे के बाद किए गए ऑर्डर्स अगले दिन वितरित होंगे। डिलीवरी कि दूरी में लिमिट 15 किमी होगी।

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