रायपुर। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अति. पुलिस अधीक्षक देवचरण पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक उदयन बेहार के मार्ग दर्शन पर थाना प्रभारी श्रुति सिंह के नेत्तृव में थाना सरस्वती नगर के अपराध क. 229 / 2022 धारा 294, 323, 506, 354 (क), 34, भादवि व 12 पॉक्सो एक्ट एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण के आरोपी शंकर साहू द्वारा दिनांक 07.10.2022 के रात्रि लगभग 20.00 बजे प्रार्थिया के बडी बहन की पुत्री एवं उनकी सहेली के साथ मोमोस खाने आमानाका चौक के पास गई थी वापस जाते समय समोसा बनाने के दुकान के पास रास्ता मे सुनील द्वारा प्रार्थिया की बडी बहन की पुत्री को तुम मुझसे प्यार करती हो कि नही कहकर तुझे एवं तुम्हारी मां को चाकू से मार दूंगा कहकर गाली गुप्तार कर धमकी दी गई थी ।
प्रार्थिया द्वारा मोहल्ले मे अन्य लोगो के साथ सुनील को समझाने के लिए जाने पर सुनील एवं शंकर साहू द्वारा चाकू दिखाकर धमकी देने व गली गलौच करने संबंधी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना क्रम मे पता तलाश में आरोपी शंकर साहू के मिलने पर पूछताछ पर अपराध कबूल किये जाने पर आरोपी के कब्जे से एक बटनदार चाकू जप्त कर आरोपी शंकर साहू को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है । प्रकरण सदर के अन्य आरोपी सुनील मिश्रा पिता राजू मिश्रा उम्र 18 वर्ष कुकुरबेडा जो कि थाना सरस्वती नगर के अपराध क. 227/2022 धारा 307,34 भादवि के प्रकरण मे चोटिल होकर एम्स रायपुर उपचारार्थ भर्ती है, की गिरफ्तारी पृथक से की जाती है। –
गिरफ्तार आरोपी
(1) आरोपी शंकर साहू पिता अलकु साहू उम्र 22 वर्ष सा. देवार बस्ती कुकुरबेडा थाना सरस्वती नगर रायपुर